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आवश्यक शर्त को पूरा करने में विफल पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को हटाने के लिए चुनाव आयोग का एक राष्ट्रव्यापी अभ्यास

चुनावी प्रणाली को साफ-सुथरा बनाने की एक व्यापक और सतत रणनीति के तहत, निर्वाचन आयोग 2019 से लगातार 6 वर्षों तक एक भी चुनाव लड़ने की आवश्यक शर्त को पूरा करने में विफल रहे पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) की पहचान करने और उन्हें सूची से हटाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभ्यास कर रहा है। देश में राजनीतिक दल (राष्ट्रीय/राज्य/आरयूपीपी) जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ए के प्रावधानों के तहत निर्वाचन आयोग (ECI) के साथ पंजीकृत हैं। अधिनियम के प्रावधानों के तहत, किसी भी संगठन को एक बार राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत होने पर, प्रतीक, कर छूट आदि जैसे कुछ विशेषाधिकार और लाभ प्राप्त होते हैं।

राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है कि यदि कोई पार्टी 6 वर्षों तक लगातार चुनाव नहीं लड़ती है, तो उसे पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के पहले चरण में, ईसीआई ने 9 अगस्त, 2025 को 334 आरयूपीपी को सूची से हटा दिया था। इसी क्रम में, दूसरे चरण में, चुनाव आयोग ने 18 सितंबर, 2025 को 474 आरयूपीपी को चुनाव आयोग द्वारा लगातार 6 वर्षों तक आयोजित चुनावों में भाग न लेने के आधार पर सूची से हटा दिया। इस प्रकार, पिछले 2 महीनों में 808 आरयूपीपी को सूची से हटा दिया गया है। (अनुलग्नक-ए)

इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए, 359 ऐसे आरयूपीपी की पहचान की गई है , जिन्होंने पिछले तीन वित्तीय वर्षों (अर्थात 2021-22, 2022-23, 2023-24) में अपने वार्षिक लेखापरीक्षित खाते निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं किए हैं और चुनाव तो लड़े हैं, लेकिन चुनाव व्यय रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। ये देश भर के 23 विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। (अनुलग्नक-बी)

  1. यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी पक्ष को अनुचित रूप से सूची से बाहर न किया जाए, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को इन आरयूपीपी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद संबंधित सीईओ द्वारा सुनवाई के माध्यम से पक्षों को अवसर दिया जाएगा।
  2. ईसीआई सीईओ की रिपोर्ट के आधार पर किसी भी आरयूपीपी को सूची से हटाने पर चुनाव आयोग अंतिम निर्णय लेता है।

अनुलग्नक – ए

दूसरे चरण में सूची से हटाए गए आरयूपीपी का राज्यवार वितरण

क्रम संख्याराज्य/केंद्र शासित प्रदेशआरयूपीपी की संख्या
1अंडमान और निकोबार द्वीप समूह1
2आंध्र प्रदेश17
3असम3
4बिहार15
5चंडीगढ़1
6छत्तीसगढ7
7दिल्ली40
8गोवा4
9गुजरात10
10हरियाणा17
11हिमाचल प्रदेश2
12जम्मू और कश्मीर12
13झारखंड7
14कर्नाटक10
15केरल11
16मध्य प्रदेश23
17महाराष्ट्र44
18मणिपुर2
19मेघालय3
20मिजोरम2
21नगालैंड2
22ओडिशा7
23पंजाब21
24राजस्थान17
25तमिलनाडु42
26तेलंगाना9
27त्रिपुरा1
28उत्तरप्रदेश121
29उत्तराखंड11
30पश्चिम बंगाल12
 कुल474

अनुलग्नक – बी

डीलिस्टिंग के तीसरे चरण के लिए पहचाने गए आरयूपीपी का राज्यवार वितरण

क्रम संख्याराज्य/केंद्र शासित प्रदेशआरयूपीपी की संख्या
1आंध्र प्रदेश8
2असम2
3बिहार30
4चंडीगढ़1
5छत्तीसगढ9
6दिल्ली41
7गुजरात9
8हरियाणा11
9हिमाचल प्रदेश1
10झारखंड7
11कर्नाटक13
12केरल6
13मध्य प्रदेश6
14महाराष्ट्र1
15ओडिशा6
16पंजाब11
17राजस्थान7
18सिक्किम1
19तमिलनाडु39
20तेलंगाना10
21उत्तरप्रदेश127
22उत्तराखंड2
23पश्चिम बंगाल11
 कुल359

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