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महाराष्ट्र में ओटो-रिक्षा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी अनिवार्य, 1 मई से विशेष जांच अभियान

मुंबई, 28 अप्रैल 2026: महाराष्ट्र में रिक्षा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य करने के फैसले को लागू करने के लिए राज्य सरकार अब सख्त कदम उठाने जा रही है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने घोषणा की कि 1 मई से 15 अगस्त 2026 तक राज्यभर में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा।

100 दिन की विशेष जांच मोहीम

परिवहन विभाग द्वारा शुरू की जा रही इस 100-दिवसीय मोहीम के तहत सभी 59 आरटीओ को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमों का उल्लंघन करने वाले और अवैध परिवहन करने वाले चालकों पर सख्त कार्रवाई करें। इस अभियान की निगरानी अतिरिक्त परिवहन आयुक्त रवींद्र गायकवाड की अध्यक्षता में गठित 4 सदस्यीय समिति करेगी।

मराठी सीखना जरूरी, लेकिन लाइसेंस रद्द नहीं

मंत्री सरनाईक ने स्पष्ट किया कि केवल मराठी न आने के आधार पर किसी का लाइसेंस रद्द नहीं किया जाएगा। हालांकि, अन्य नियमों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई जरूर होगी।
उन्होंने कहा, “महाराष्ट्र में काम करना है तो मराठी भाषा आना जरूरी है,” और इस फैसले को रिक्षा-टैक्सी यूनियनों का भी समर्थन मिला है।

मीरा-भाईंदर में पायलट जांच का उदाहरण

मीरा-भाईंदर में पहले किए गए परीक्षण का हवाला देते हुए बताया गया कि:

  • कुल 3,443 रिक्षाओं की जांच हुई
  • 565 चालक मराठी नहीं जानते थे
  • अधिकतर चालकों ने मराठी सीखने की इच्छा जताई

मराठी सिखाने के लिए विशेष व्यवस्था

सरकार ने यह भी तय किया है कि इच्छुक चालकों के लिए आरटीओ कार्यालयों में मराठी सीखने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए कोकण मराठी साहित्य परिषद और मुंबई मराठी साहित्य संघ का सहयोग लिया जाएगा।

  • प्रशिक्षण के लिए पुस्तिका और ई-पुस्तिका दी जाएगी
  • प्रशिक्षण पूरा करने पर प्रमाणपत्र मिलेगा
  • भविष्य में लाइसेंस नवीनीकरण के समय यह प्रमाणपत्र आवश्यक हो सकता है

सख्त संदेश: नियमों पर कोई समझौता नहीं

परिवहन मंत्री ने साफ कहा कि जो चालक मराठी सीखने के इच्छुक हैं, उन्हें पूरा अवसर दिया जाएगा, लेकिन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।

16 अगस्त को आएगा रिपोर्ट कार्ड

इस पूरे अभियान के बाद 16 अगस्त 2026 को एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर आगे की नीति तय होगी।

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