ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-जरूरी सामानों की आपूर्ति प्रतिबंधित रहेगी

COVID-19 की मार से देश में 3 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs -MHA) ने कहा है कि ई-कॉमर्स (E-Commerce) कंपनियों को गैर जरूरी सामानों (Non-Essential) की आपूर्ति पर रोक जारी रहेगी। ताकि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में मदद मिल सके।

गृह मंत्रालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-जरूरी सामानों की आपूर्ति लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधित रहेगी।

पिछले हफ्ते गृह मंत्रालय (MHA) ने एक गाइडलाइंस जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि कोरोना वायरस संक्रमित हॉटस्पॉट इलाकों को छोड़कर 20 अप्रैल से कामकाज शुरू कर सकते हैं। ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए गहमंत्रालय का यह आदेश उस समय आया है, जब कंपनियों ने अपने ग्राहकों के लिए मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर (refrigerators) जैसे प्रोडक्ट्स की डिलिवरी करने की तैयारी कर ली गई थी।

गृह मंत्रालय ने ई-कॉमर्स कंपनियों को 20 अप्रैल से गैर-जरूरी सामानों की आपूर्ति के लिए दी गई मंजूरी रद्द कर दी है। अब 3 मई तक जारी लॉकडाउन में ई-कॉमर्स कंपनियां भी केवल आवश्यक वस्तुओं की ही आपूर्ति कर सकेंगी। आप को बता दे की ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए आवश्यक सामान, खाद्य, दवाइयां (pharmaceuticals) और चिकित्सा के सामान की डिलिवरी की अनुमति दी गई थी।

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