उत्तर प्रदेश : होटल/रेस्टोरेन्ट/क्लब/ एवं मैरिज हाॅल को पार्टी आयोजन में मदिरापान के लिए अकेजनल बार लाइसेंस अनिवार्य

जिलाधिकारी सुहास एल0वाई0 ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रायः देखा जा रहा है कि जनपद के होटल/रेस्टोरेन्ट/क्लब एवं मैरिज हाॅल में पार्टी आयोजित की जाती है, जिसमें आयोजक द्वारा मदिरापान भी कराया जाता है। ऐसे प्रत्येक आयोजनकर्ता द्वारा आबकरी विभाग से नियमानुसार अकेजनल बार लाइसेंस (FL-11) प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि कुछ आयोजनकर्ताओं द्वारा आबकारी विभाग से अकेजनल बार लाइसेंस (FL-11) प्राप्त किये बिना ही मदिरापान कराये जाने की सूचना प्राप्त हो रही है। उन्होंने अकेजनल बार लाइलेंस (FL-11) के आवेदन के सम्बन्ध में जानकारी देते हुये बताया कि लाइसेंस के लिए आबकारी विभाग की वेबसाइट upexciseportal.in में जाकर Useful Public Services के आईकोन पर क्लिक कर अकेजनल बार लाइसेंस के आईकोन अन्दर प्रथम बाॅक्स में रजिस्ट्रेशन कर, दूसरे बाॅक्स में ई-पेमेन्ट के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर स्वीकृत अकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) की प्रति पोर्टल से ही निकाली जा सकती है।

जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त होटल/रेस्टोरेन्ट/क्लब एवं मैरिज हाॅल के महाप्रबंधक/प्रबंधकों का यह भी आह्वान किया कि आबकारी विभाग से अकेजनल बार लाइसेंस (FL-11) प्राप्त किये बिना किसी भी परिस्थिति में मदिरापान न कराया जाये। यदि कोई अकेजनल बार लाइसेंस (FL-11) प्राप्त किये बिना मदिरापान कराते हुए पाया जाता है या अन्य राज्य की मदिरा परोसते हुये पाया जाता है तो सम्बन्धित होटल/रेस्टोरेन्ट/क्लब एवं मैरिज हाॅल के विरूद्ध नियमानुसार आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराते हुए जिला प्रशासन से प्राप्त अन्य अनुज्ञा-पत्रों को निरस्त किया जायेंगा। जिलाधिकारी ने समस्त होटल/रेस्टोरेंट/क्लब एवं मैरिज हाल के प्रबंधकों का आह्वान किया है कि उनके द्वारा आबकारी विभाग से नियमानुसार वैद्य अकेजनल बार लाइसेंस प्राप्त करके ही उत्तर प्रदेश राज्य में बिक्री के लिए अनुमन्य मदिरा ही अपने-अपने होटलों/ रेस्टोरेंट/ क्लब एवं मैरिज हॉल में आयोजित पार्टी में परोसना सुनिश्चित किया जाए। राकेश चौहान जिला सूचना अधिकारी गौतम बुद्ध नगर।

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