नई दिल्ली, 1 अगस्त: दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने शनिवार को पूर्वी दिल्ली जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) कार्यालय से दिल्ली लक्ष्मी योजना के पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके साथ ही योजना के तहत पात्र महिलाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सभी पात्र महिलाएं dly.delhi.gov.in पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकती हैं। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें अपनी दैनिक आवश्यकताओं को सम्मान एवं आत्मनिर्भरता के साथ पूरा करने में सहायता देना है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी लाभार्थी महिलाओं को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और राजधानी में महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली लक्ष्मी योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को नियमित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें अधिक आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
पात्रता के मुख्य मानदंड
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना के अंतर्गत परिवार की सबसे वरिष्ठ पात्र महिला आवेदन कर सकेगी। लाभार्थी की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक होनी चाहिए, आवेदक अथवा उसके माता-पिता/पति का कम-से-कम 10 वर्षों से दिल्ली का निवासी होना आवश्यक होगा और लाभार्थी का दिल्ली का पंजीकृत मतदाता होना अनिवार्य होगा। केवल निर्धारित पात्रता मानकों को पूरा करने वाली महिलाओं के आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे।


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